सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सुमित्रा नाम की एक महिला की याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि किसी को नौकरी के लिए केवल इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है कि वो महिला है. इस फैसले पर प्रकाश डाल रहे हैं संजीव कुमार मिश्र.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खींच दी लकीर, जब योग्यता हो पैमाना, तब लिंग क्यों बने बाधा?
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