बांबे हाई कोर्ट ने एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट नाम काटने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा है कि हमें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए.
बांबे हाई कोर्ट ने SIR में नाम काटने पर स्टे देने से किया इनकार, कहा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें
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