सीजेआई ने कहा कि अदालत को यह प्रमाणित जानकारी चाहिए कि संबंधित फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे या बहुमत के आधार पर. हम घोड़े के आगे गाड़ी नहीं रख सकते. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल CEC को सस्पेंड करने का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार किया.
चुनाव आयोग के फैसले सर्वसम्मति से नहीं तो रोक... ज्ञानेश कुमार मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
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