सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दो बालिग लोग आपसी मर्जी से, प्यार के रिश्ते में रहते हुए संबंध बनाते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि बाद में उनका रिश्ता टूट गया, उसे रेप नहीं माना जा सकता. विधायिका का ऐसा इरादा कभी नहीं था.
पुरुषों को ब्रेकअप का हक नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सहमति से बने यौन संबंध रेप नहीं हो जाते
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