कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्षों के बीच सहमति न बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह मामला अभिशप्त सा लगता है, जहाँ सिर्फ तारीख पर तारीख पड़ रही है. सुनवाई अब 6 नवंबर तक टाल दी गई है. पूरी खबर पढ़ें.
'श्री कृष्ण विराजमान' की पैरवी कौन करेगा? हिंदू पक्षों में नहीं बनी सहमति तो सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज
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