सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए तोतों के बसेरे वाले पेड़ों की कटाई मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, लेकिन शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए मेट्रो भी आवश्यक है.
इंदौर मेट्रो vs तोतों का बसेरा: सुप्रीम कोर्ट ने दखल से किया इनकार, हाईकोर्ट जाने की दी छूट
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