त्योहारी सीजन में बासी और खराब हो चुकी मिठाइयों से जनता की सेहत सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड सरकार ने दुकानों पर बिकने वाली खुली मिठाइयों और बेकरी प्रोडक्ट्स पर भी उनकी निर्माण की तारीख और एक्सपायरी डेट लिखना जपूरी कर दिया है. . यह नया नियम 26 अक्टूबर 2026 से पूरे राज्य में अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा.
अब खुली मिठाइयों और बेकरी प्रोडक्ट्स पर भी लिखनी होगी निर्माण और एक्सपायरी डेट, जानें क्या है इसके फायदे
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