आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था के पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति का व्यक्ति दूसरा धर्म अपनाकर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता.ये फैसला तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनाया है.
धर्म बदला तो आरक्षण का लाभ नहीं... हिंदू से इस्लाम धर्म अपनाने वालों को OBC आरक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट
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