गुजरात के कलोल सेशन कोर्ट ने वसीम कुरेशी, मोहम्मद रफीक कुरेशी और असफाक बहेलिम को 'गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम' के तहत दोषी पाया. अदालत ने उन्हें कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 3 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया.
वेदों के श्लोक से शुरू हुआ फैसला, गोहत्या के लिए 3 लोगों को गुजरात कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा
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