2027 का चुनाव लड़ने के लिए अदालत ने हत्या के दोषी के कन्विक्शन और सजा को रद्द कर दिया गया. हाई कोर्ट ने कहा कि अपील लंबित रहने तक कन्विक्शन और सजा पर रोक रहेगी.
'यूपी में 2027 का चुनाव लड़ना है', मर्डर केस के दोषी की दलील पर हाई कोर्ट ने लगा दी सजा पर रोक
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