शादी न चलने पर दहेज और क्रूरता के आरोपों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि असफल विवाह को आपराधिक मुकदमे में डाल देने से विवाह जैसी संस्था कमजोर होगी.
'महिलाओं की सुरक्षा जरूरी लेकिन हर आरोप जांच से परे नहीं', हाई कोर्ट ने कहा- शादी टूटी तो FIR करना दुरुपयोग
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