सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा नियमों के सख्त पालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था लागू करने, लंबित ई-चालान वाले वाहनों की ऑनलाइन सेवाएं रोकने और बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
49 हजार करोड़ के बकाया ई-चालान वसूलें, जुर्माना नहीं भरने वालों की वाहन सेवाएं रोकें: सुप्रीम कोर्ट
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