कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि जिन वाहनों के चालान बकाया हैं, उन्हें परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किया जाए और उनका मालिकाना हक़ बदलने पर रोक लगाई जाए.
'ट्रैफ़िक चालान को बिजली के बिल में शामिल करने पर किया जाए विचार'- सुप्रीम कोर्ट
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