Property Tax Rules: 1 अक्टूबर 2026 से एनआरआई से संपत्ति खरीदने पर खरीदारों को अब अलग से TAN नंबर नहीं बनवाना पड़ेगा. सीबीडीटी (CBDT) ने नियम आसान बनाते हुए PAN आधारित Form 141 से TDS जमा करने की छूट दे दी है.
1 अक्टूबर से घर या जमीन खरीदने वालों को बड़ी राहत, TAN का झंझट खत्म, ऐसे जमा होगा TDS
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