सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी को मिली सामग्री के आधार पर जांच की दिशा तय करनी चाहिए और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए. अदालत ने यह भी संकेत दिया कि शिकायतों की संख्या कम होना जांच को लंबित रखने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता.
NEET प्रदर्शन पर कथित पुलिस ज्यादती मामला: सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोला- शिकायतों के इंतजार में जांच नहीं रोक सकते
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