सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी को 'स्टुपिड' (बेवकूफ) और 'यूजलेस' (बेकार) कहना अपने आप में न तो आपराधिक धमकी का अपराध है और न ही इसे कानूनी रूप से क्रूरता का पर्याप्त आधार माना जा सकता है.
मूर्ख और बेकार कहने पर पति नहीं होगा गिरफ्तार, पत्नी की आत्महत्या केस में सुप्रीम कोर्ट आदेश
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