अब माता-पिता के साथ रहने वाली आश्रित विधवा और तलाकशुदा बेटियों को उनके परिवार के केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) कार्ड में शामिल करने की अनुमति दे दी गई है.
माता-पिता की मृत्यु के बाद भी विधवा और तलाकशुदा बेटियों को मिलेगा CGHS का फायदा, जानें क्या रखी गई है शर्त
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