छत्तीसगढ़ के दुर्ग सत्र न्यायालय ने बिना लाइसेंस बाइक चलाकर सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी मोहित बघेल को 5 साल की सश्रम कैद और बिना लाइसेंस बेटे को बाइक देने वाले उसके पिता को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई.
बिना लाइसेंस बच्चों को गाड़ी की चाबी देना जाएंगे भूल, अदालत ने पिता-पुत्र को सजा देकर पेश की नजीर
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