राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब समूह-1 सेवाओं के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की मौजूदा आयु सीमा 32 वर्ष और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की 37 वर्ष है.
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