दिल्ली एसआईआर में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों को दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म 6 भरने को कहा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया है.
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