दिल्ली में SIR के तहत मतदाता सूची संशोधन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि पहले से वोटर लिस्ट में शामिल लोगों को दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने को क्यों कहा जा रहा है.
SIR पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल, 43 लाख मतदाताओं का क्या होगा? फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा
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