एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने OBC क्रीमीलेयर तय करने के मामले में अहम टिप्पणी की है. जिसमें यह कहा गया है कि केवल माता-पिता की आय को आधार बनाकर फैसला नहीं किया जा सकता है. यह मामला OBC सर्टिफिकेट से जुड़ा है.
पिता की सैलरी देखकर नहीं छीन सकते बच्चे का आरक्षण, सरकारी नौकरी में OBC क्रीमीलेयर पर MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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