इस याचिका में नोटिस को मनमाना बताते हुए कहा गया है कि बिना कारण बताए 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है.
'लीव इंडिया' नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे इमरान खान, मुंबई FRRO ने मांगा 15 दिन में जवाब
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