केरल हाई कोर्ट ने रेलवे को 14 अक्तूबर तक नीलांबुर-नंजनगुड रेल लाइन की डीपीआर और हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अदालतों और आयोगों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने को भी कहा।
केरल हाईकोर्ट: नीलांबुर-नंजनगुड प्रोजेक्ट पर रेलवे को सख्त निर्देश, बुनियादी ढांचों पर राज्य को क्या कहा गया?
अमर उजाला – ब्रेकिंग न्यूज़ · By पीटीआई, कोच्चि, केरलम
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