यह अर्जी वकील तान्या श्रीवास्तव की ओर से दाखिल की गई है. इसमें कहा गया है कि संशोधित कानून के सेक्शन 16 में यह छूट प्रदान की गई है, जो गलत है.
चुनाव आयुक्तों को 100 पर्सेंट इम्युनिटी संविधान के साथ धोखा, SC में दायर अर्जी में क्या दलीलें
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