RBI Rules for Coins and Torn Notes Deposit: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, देश का कोई भी बैंक ग्राहकों से वैध सिक्के या कटे फटे नोट जमा करने से इनकार नहीं कर सकता. अगर कोई बैंक कर्मचारी सिक्के या खुले पैसे लेने से मना करता है, तो यह पूरी तरह से गैरकानूनी है. जानिए इसके पूरे कानूनी नियम और शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया
बैंक में सिक्के और कटे-फटे नोट लेने से कर्मचारी ने कर दिया मना, जानिए क्या कहता है RBI का नियम और शिकायत का तरीका
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