दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देश पर घरेलू नौकर सप्लाई करने वाली प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए eDistrict पोर्टल पर 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. उल्लंघन पर 50,000 रुपये का जुर्माना, लाइसेंस रद्दीकरण व कानूनी कार्रवाई होगी.
अब बिना लाइसेंस एजेंसियां घरों में नहीं सप्लाई कर पाएंगे घरेलू नौकर, मनमानी की तो लगेगा 50 हजार रुपये का जुर्माना
Published ·

Keep reading
Related stories







