दिल्ली में प्रोटेस्ट से पहले मेट्रो और ट्रेन को लेकर लगाई गईं पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. अदालत ने कहा कि आवाजाही नियंत्रित करने का अधिकार लेकिन लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखें.
'आप सब कुछ नहीं रोक सकते', प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में मेट्रो-ट्रेन की पाबंदियों पर SC की टिप्पणी
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