सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 34 प्रतिशत आरक्षण देने वाले सरकारी आदेशों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी.
आंध्र प्रदेश में पिछड़े वर्गों को 34% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का झटका, राज्य सरकार की याचिका खारिज
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