इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा के एक पॉक्सो मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. कोर्ट ने पाया कि पांचवीं तक पढ़ी युवती हिंदी अखबार नहीं पढ़ सकती और नाम के अलावा कुछ लिख नहीं पाती.
5वीं पास छात्रा नहीं पढ़ सकी हिंदी अखबार, इलाहाबाद हाईकोर्ट हैरान; UP की शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
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