सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया है कि आदेश के अनुपालन में आगामी 27 अक्टूबर से इस व्यवस्था को लागू किया जाए, ताकि काउंटर टिकट धारकों को भी यात्रा के दौरान समान सुरक्षा मिल सके.
27 अक्तूबर से ट्रेन के सभी टिकटों का इंश्योरेंस जरूरी, SC ने रेलवे को दिया निर्देश, PRS सिस्टम में होगा बदलाव
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