कोच्चि की चर्चित मर्सिडीज दुर्घटना में 17 वर्षीय आरोपी को मिली जमानत रद्द करने की मांग को लेकर अदालत में तीखी बहस हुई. अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि कार 108 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही थी और हादसे के बाद भी नहीं रुकी, जबकि मृतक परिवार ने जमानत आदेश पर सवाल उठाए.
108 की स्पीड में था, टक्कर मारकर भी रुका नहीं; मर्सिडीज हिट एंड रन में अदालत में तीखी बहस
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