अदाणी ग्रुप की ओर से कानून के तथ्यों और निष्कर्षों को स्वीकार किए बिना या नकारे बिना इस कार्यवाही को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था. सोमवार को सेबी ने सभी को आरोपमुक्त कर दिया.
SEBI ने अदाणी ग्रुप की कंपनियों को मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग उल्लंघन के आरोपों से मुक्त किया
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