इस मामले में खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर निकायों के पास हुक्का बार चलाने के लिए अलग से लाइसेंस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी में रेस्तरां और कैफे के स्मोकिंग एरिया में भी हुक्का परोसने की अनुमति नहीं
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