दिल्ली नगर निगम (MCD) ने संपत्ति कर निपटान योजना वन प्लस सेवन लागू कर दी है. इसके तहत अगर करदाता 31 दिसंबर 2026 तक वर्तमान वर्ष और पिछले 7 वर्षों का मूल संपत्ति कर जमा कर देते हैं, तो उन्हें पुराने बकाये पर लगने वाले पूरे ब्याज और जुर्माने से छूट मिल जाएगी. जानिए योजना की पूरी डिटेल और कर जमा करने का तरीका.
दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स पर बड़ा ऐलान, कर माफी योजना में 2 महीने बकाया और ब्याज पर भारी छूट मिलेगी, जानें कैसे
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