संविधान का अनुच्छेद 324(5) स्पष्ट रूप से कहता है कि CEC को उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस तरीके और आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है.
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग? हटाना मुश्किल, फिर प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्ष की रणनीति क्या?
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