बिहार में अब तीन से चार मंजिला मकान बनाने के लिए नगर निगम या प्राधिकरण से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ स्वप्रमाणित नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर तुरंत स्वीकृति मिल जाएगी. हालांकि, इसके लिए मकान तक पहुंचने का रास्ता कम से कम 12 फीट चौड़ा होना अनिवार्य है. जानिए एफएआर (FAR) और सेटबैक में छूट से जुड़े सभी नए नियम.
3 मंजिला मकान का नक्शा मिनटों में होगा अप्रूव! जानिए बिहार सरकार की नई ऑनलाइन प्रक्रिया की पूरी जानकारी
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